पंचकूला। आरटीए ने प्राइवेट बस ऑपरेटर, स्कूल बस संचालको और ऑटो यूनियन के प्रधानों को उनके वाहनों के कागजात जैसे एम.वी. टैक्स, पासिंग, परमिट आदि पूर्ण कराने को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। जिला परिवहन प्राधिकरण (RTA) द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, यह देखा गया है कि कई वाहन बिना जरूरी दस्तावेजों के सड़क पर चल रहे हैं, जो कि एक गंभीर मामला है। 16 दिसंबर को जारी इस नोटिस में वाहन मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने वाहनों के सभी दस्तावेज पूरे करें।
यदि इस अवधि में वाहन के कागजात पूरे नहीं किए गए तो आरटीए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। इसमें वाहनों का चालान काटने के साथ-साथ उन्हें जब्त (इम्पाउण्ड) करने की कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम यातायात नियमों को सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे समय पर अपने दस्तावेज अपडेट करवा लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।