डीसीपी ने दो महीने के लिए हुक्के पर लगाया प्रतिबंध

  • पंचकूला। डीसीपी सुमेर प्रताप सिंह नें हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिले में हुक्के  पर प्रतिबंध लगा दिया। दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत अगले 60 दिनों के लिए 10 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल 2024 तक धारा 144 लागू कर दी गई है । डीसीपी ने बताया कि ऐसा संज्ञान में आया है कि जिले के विभिन्न स्थानों पर संचालित क्लब, लाउंज बार व रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले हुक्के में तंबाकू सहित निकोटीन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में शहर को निकोटीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यह आदेश सभी लाउंज बार, रेस्टोरेंट, होटल क्लब सहित ऐसे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां पर लोग हुक्के परोसा जाता है, उन पर लागू होगा। आदेशो की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा अलग-अलग टीमे तैनात की गई है। जिनके द्वारा सभी लाउंज बार व क्लब पर कज़ी निगरानी करेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *